बेटियों के फ्यूचर के लिए धांसू है Post Office की ये स्कीम, मिलता है जबरदस्त फायदा SSY SUKANYA SAMRIDDHI YOJNA



बिजनेस डेस्क। पोस्ट ऑफिस (Post Office) की कई ऐसी स्कीम्स हैं, जिनमें निवेश करने से आगे चल कर काफी फायदा होता है। आजकल लोग बैंकों की जगह पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में निवेश करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करने पर बैंकों की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलता है, वहीं यहां किया जाने वाला निवेश पूरी तरह से सुरक्षित होता है। पोस्ट ऑफिस में जमा धन पर सरकार की सॉवरेन गारंटी (Sovereign Guarantee) मिलती है। आज हम आपको पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें निवेश कर बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सकता है। यह स्कीम खास तौर पर लड़कियों के भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रख कर शुरू की गई है। यह योजना पोस्ट ऑफिस की दूसरी योजनाओं से ज्यादा पॉपुलर हैं। ग्रामीण इलाकों में इसमें सबसे ज्यादा लोगों ने निवेश किया है। जानें इसके बारे में विस्तार से।




सुकन्या समृद्धि योजना
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम का नाम सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) है। इस योजना को खास तौर पर बच्चियों के फायदे के लिए लाया गया है।इसमें 8.4 फीसदी की दर से सालाना कम्पाउंड ब्याज मिलता है। इसमें एक वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए का निवेश किया जा सकता है।




कितने साल तक करना होगा निवेश
पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में अकाउंट खोलने के बाद 15 वर्ष तक हर साल न्यूनतम राशि जमा करनी होती है। इस राशि में हर साल ब्याज जुड़ता रहता है। यह ब्याज कम्पाउंड आधार पर मिलता है। इसलिए इसमें रिटर्न ज्यादा हासिल होता है।




मेच्योरिटी पीरियड
पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोले जाने की तारीख से बेटी के 21 वर्ष पूरा होने पर ही यह मेच्योर होता है। लेकिन लड़की का विवाह अगर 18 वर्ष के बाद या 21 वर्ष से पहले होता है तो शादी की तारीख के बाद खाता बंद कर दिया जाता है।



मेच्योरिटी से पहले भी निकाल सकते हैं पैसा
सुकन्या समृद्धि योजना में मेच्योरिटी से पहले भी पैसा निकालने की सुविधा मिलती है। लड़की की उम्र 18 वर्ष होने पर इस अकाउंट में जमा राशि का 50 फीसदी तक निकाला जा सकता है।

कौन खोल सकता है खाता
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट सिर्फ बच्ची के नाम पर ही खोला जा सकता है। यह अकाउंट बच्ची के माता-पिता या अभिभावक खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के समय बच्ची की उम्र 10 साल से या उससे कम होनी चाहिए।

नहीं खोल सकते एक से ज्यादा अकाउंट
इस योजना के तहत एक बच्ची के नाम पर एक से ज्यादा अकाउंट नहीं खोला जा सकता है। माता-पिता या अभिभावक दो बच्चियों के नाम दो ही अकाउंट खोल सकते हैं। तीसरी बच्ची के नाम यह अकाउंट नहीं खोला जा सकता है। वहीं, अगर जुड़वां बच्ची हो तो खाता खोला जा सकता है, लेकिन इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा।


टैक्स में मिलती है छूट
इस योजना के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में जमा राशि पर इनकम टैक्स कानून की धारा 80 C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट मिलती है। इस अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज दर और मेच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है।

न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर पेनल्टी
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खोलने पर सालाना न्यूनतम अमाउंट जमा करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर हर साल 50 रुपए का जुर्माना लगता है। वहीं, लड़की के नॉन रेजिडेंट इंडियन (NRI) बनने या भारतीय नागरिकता खोने पर भी अकाउंट बंद कर दिया जाता है। अकाउंट बंद होने के बाद जमा रकम ब्याज समेत निकाली जा सकती है।

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